Retired policeman jailed: रिटायर पुलिस मुलाजिम को दस साल की कैद

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Retired policeman jailed

Retired policeman jailed: 29 साल पुराने अपहरण और अवैध रूप से कस्टडी में रखने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के एक रिटायर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) अमरीक सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत द्वारा उसे वीरवार को ही दोषी करार दिया गया। दोषी करार देने के बाद जेल भेज दिया गया है। जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी वासन सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है।

जानकारी के मुुुताबिक यह मामला 21 जुलाई 1991 का है। उस समय वासन सिंह थाना ब्यास का इंचार्ज था। आरोप है कि 21/22 जुलाई 1992 की दरमियानी रात को एएसआई अमरीक सिंह ने जालंधर का दौरा किया । साथ ही चनण सिंह व उसके बेटे गुरबिंदर सिंह को जबरन उठा लिया । हालांकि बाद में चनण सिंह को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद बेटे को नहीं छोड़ा गया। जब अगले दिन चनण सिंह थाने गया साथ ही अपने बेटे के बारे में पूछा तो आगे से जवाब मिला कि पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसकी अस्थियां श्मशान घाट पड़ी है। जिसके बाद चन्नण सिंह श्मशानघाट पहुंचा साथ ही वहां से अस्थाई उठाई। इसके बाद वह इस मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मिला। साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसकी दलील थी कि यह फर्जी पुलिस मुकाबला है। साथ ही उसके बेटे को गलत तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। साथ ही इस मामले की जांच का जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच की । साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से मुलाका त की। इस दौरान जब आरोप तय किए तो अदालत ने एसआई वासन सिंह (अब मृत) पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (कई लोगों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाए थे। जबक दूसरे पर अपहरण व अवैध कस्टडी पर रख्ने का मामला दर्ज किया था (Retired policeman jailed)